संजय राउत को BJP नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में 15 दिन की जेल

शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को एक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मजगांव में स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में राउत पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला BJP नेता की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

मामला क्या है?

डॉ. मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने और उनके पति ने मीरा-भायंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित ₹100 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने के बारे में निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

अदालत का निर्णय

विवेकानंद गुप्ता, डॉ. मेधा सोमैया के वकील, ने बताया कि अदालत ने संजय राउत के लिए 15 दिन की सजा का आदेश दिया है और उन पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय राउत की ओर से लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है और यह साबित करता है कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी बात कहते समय सतर्क रहना चाहिए।

निष्कर्ष

यह मामला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है, जहाँ मानहानि के आरोपों पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। संजय राउत के खिलाफ इस निर्णय ने उनकी राजनीतिक छवि पर भी सवाल उठाए हैं।

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