UP Bhagya Lakshmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसे भाग्य लक्ष्मी योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है।
योजना का उद्देश्य
भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और गरीब परिवारों की लड़कियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक सहायता प्रदान करके परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करती है। इस योजना का लाभ केवल बेटियों को ही नहीं, बल्कि उनकी माताओं को भी मिलता है, जिससे उनका पालन-पोषण बेहतर हो सके।
योजना से लाभ
- बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये: यह राशि 21 साल की उम्र में परिपक्व होकर 2 लाख रुपये हो जाती है।
- मां को 5,100 रुपये: बेटी के जन्म के समय यह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- शिक्षा के लिए 23,000 रुपये: यह राशि विभिन्न किस्तों में दी जाएगी:
- 6वीं कक्षा में 3,000 रुपये
- 8वीं कक्षा में 5,000 रुपये
- 10वीं कक्षा में 7,000 रुपये
- 12वीं कक्षा में 8,000 रुपये
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल राज्य के गरीब परिवारों की बेटियां ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नवजात बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत नामांकित लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हो सकती।
- एक परिवार की दो बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड